बाहर पढ़ने वाले छात्रों को खर्च के पैसे देगी सरकार, जानें कैसे करें अप्लाई

बाहर पढ़ने वाले छात्रों को खर्च के पैसे देगी सरकार, जानें कैसे करें अप्लाई

By: Taaza Trust

On: Monday, December 29, 2025 4:44 PM

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MP Awas Sahayata Yojana 2026: मध्य प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है जो अपने घर-गांव से दूर बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हॉस्टल न मिलने की वजह से परेशान रहते हैं। एमपी सरकार की ‘आवास सहायता योजना’ (Housing Assistance Scheme) खासतौर पर अनुसूचित जनजाति (Tribal) के छात्र-छात्राओं के लिए संजीवनी साबित हो रही है।

अक्सर देखा जाता है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स पैसों की तंगी या रहने की सही जगह न होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अब आपके कमरे का किराया और रहने का खर्च उठाने में मदद कर रही है। चलिए जानते हैं इस स्कीम की पूरी एबीसीडी और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।

MP Awas Sahayata Yojana 2026

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा उन ट्राइबल बॉयज और गर्ल्स को मिलता है जो अपनी हायर एजुकेशन (Higher Education) के लिए अपने होम टाउन से बाहर जाते हैं। अगर आपको किसी सरकारी हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी ताकि आप बाहर कमरा लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे आप अपना किराया और बाकी खर्चे आसानी से मैनेज कर सकते हैं।

कौन-कौन है इस स्कीम के लिए एलिजिबल? (पात्रता की शर्तें)

सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़क नियम बनाए हैं, ताकि सही छात्र को ही इसका लाभ मिले:

  • सबसे पहले, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • स्टूडेंट ने किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज से 12वीं पास की हो।
  • आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट डिप्लोमा, टेक्निकल या पैरामेडिकल जैसे कोर्स में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन ले चुके हों।
  • सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्टल (Government Hostel) में एडमिशन न मिला हो।

आवेदन करने का सही और आसान तरीका

आप इस योजना के लिए दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले अपने विकास खंड शिक्षा अधिकारी, हॉस्टल अधीक्षक या जिला संयोजक/सहायक आयुक्त के ऑफिस जाएं।
  2. वहां से योजना का निर्धारित आवेदन फॉर्म (Hard Copy) प्राप्त करें।
  3. फॉर्म में अपनी सारी सही जानकारी भरें और अपनी फोटो चिपकाएं।
  4. सभी जरूरी दस्तावेजों (Self-Attested) को फॉर्म के साथ नत्थी करें।
  5. फॉर्म जमा करने के बाद वहां से पावती (Receipt) लेना न भूलें, जिस पर जमा करने की तारीख और समय लिखा हो।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आप एमपी सरकार के संबंधित पोर्टल पर जाकर भी अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन तय समय सीमा के भीतर ही जमा होना चाहिए।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

फॉर्म के साथ आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी होगी:

  • आधार कार्ड और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)।
  • पिछली कक्षा की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट।
  • समग्र आईडी (Samagra ID)।
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (ताकि पैसा सीधे खाते में आए)।
  • कॉलेज में एडमिशन की रसीद या आईडी कार्ड।

यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर बड़े शहरों की ओर रुख करना चाहते हैं। अब रहने की चिंता छोड़िए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है।

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